बिजली उपभोक्ताओं से नियमविरुद्ध वसूली करने के दो मामलों में विद्युत लोकपाल ने फोरम के आदेश रद्द कर दिए हैं। एक मामले में लोकपाल ने वसूली गई जुर्माना राशि उपभोक्ता को लौटाने का आदेश दिया है। पहला मामला रुड़की निवासी सुमन सिंघल का है।
विद्युत लोकपाल डीपी गैरोला ने ये माना कि फोरम ने अपने स्तर से ही आदेश दे दिया। राज्य में मौजूद विद्युत अधिनियम का खुला उल्लंघन किया। उन्होंने फोरम का आदेश रद्द करते हुए फैसला दिया है कि यूपीसीएल के अधिकारी उपभोक्ता से वसूल की गई पूरी रकम माहवार किश्तों में लौटाए। दूसरा मामला, देहरादून निवासी राजकुमार का है।