अंकिता हत्याकांड में तीनों हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जैसे ही न्यायालय ने अंकिता के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, मां की पथराईं आंखों से दर्द का दरिया बह निकला। उनके दोनों हाथ आंसुओं के इस दरिया को थाम नहीं पा रहे थे। अंकिता की मां सोनी देवी बोलीं, तीनों हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, हम हाईकोर्ट जाएंगे।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुए अंकिता भंडारी हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रीना नेगी की अदालत ने सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना। बीती 19 मई को एडीजे कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फैसले के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अंकिता रिसॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी।
अभियुक्तों की ओर से घटना से पूर्व उस पर अनैतिक कार्य (एक्स्ट्रा सर्विस) का दबाव बनाया जा रहा था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अंकिता उनके इस एक्स्ट्रा सर्विस का विरोध कर रही थी और वह रिसॉर्ट से जाना चाहती थी।